Gas Cylinder New Update : हरियाणा हर घर-हर गृहिणी योजना: ₹500 में गैस सिलेंडर

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Gas Cylinder New Update 2025

Gas Cylinder New Update : हरियाणा सरकार ने “हर घर-हर गृहिणी योजना” शुरू की है, जिसके तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और अंत्योदय परिवारों को ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना 12 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर शुरू की गई थी और 2025 के बजट में इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

योजना का उद्देश्य

आर्थिक सहायता: गरीब परिवारों, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं को सस्ती दर पर गैस सिलेंडर प्रदान करना।
स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण: लकड़ी और कोयले के चूल्हों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
महिलाओं का सशक्तिकरण: गृहिणियों को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का उपयोग करने में सक्षम बनाना।

मुख्य विशेषताएं

लाभार्थी: हरियाणा के लगभग 50-52 लाख बीपीएल और अंत्योदय परिवार।
सिलेंडर की कीमत: ₹500 प्रति सिलेंडर (14.2 किलो का LPG सिलेंडर)।
सब्सिडी प्रक्रिया: सिलेंडर की वास्तविक कीमत (लगभग ₹822) और ₹500 के बीच का अंतर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में वापस किया जाता है।
सिलेंडर की संख्या: प्रति वर्ष 12 सिलेंडर तक सब्सिडी का लाभ।
बजट: सरकार इस योजना पर सालाना ₹1500 करोड़ खर्च करेगी।
पोर्टल: आवेदन और पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट epds.haryanafood.gov.in।

पात्रता मानदंड

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आय: परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए (कुछ स्रोतों में ₹1.50 लाख का उल्लेख, लेकिन ₹1.80 लाख अधिक प्रचलित)।
राशन कार्ड: बीपीएल राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड (AAY), या अंत्योदय परिवार होना चाहिए।
गैस कनेक्शन: परिवार के पास वैध घरेलू गैस कनेक्शन (इंडेन, भारत गैस, HP गैस आदि) होना चाहिए।
फैमिली आईडी: हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP ID) में सही जानकारी दर्ज होनी चाहिए।
लाभार्थी: आवेदक महिला होनी चाहिए, जो परिवार की गृहिणी हो।
नोट: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है:

ऑनलाइन आवेदन

  • वेबसाइट पर जाएं: epds.haryanafood.gov.in पर जाएं।
  • पंजीकरण: होमपेज पर “हर घर हर गृहिणी योजना” के विकल्प पर क्लिक करें और “रजिस्ट्रेशन फॉर्म” चुनें।
  • फैमिली आईडी दर्ज करें: अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP ID) संख्या दर्ज करें।
  • ओटीपी सत्यापन: फैमिली आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।

विवरण भरें:

  • परिवार की जानकारी (LPG कनेक्शन धारक का नाम)।
  • गैस सिलेंडर की जानकारी (LPG ID, उपभोक्ता नंबर, कंपनी का नाम)।
  • बैंक खाता विवरण (जो फैमिली आईडी से जुड़ा हो)।
  • दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • सबमिट करें: फॉर्म जमा करें और पंजीकरण नंबर प्राप्त करें।
  • स्थिति जांच: “Registration Status” विकल्प पर क्लिक कर आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

स्थानीय खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय, सीएससी (Common Service Centre), या विशेष पंजीकरण शिविरों में जाएं।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरें और जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड: परिवार के मुखिया या गृहिणी का।
  • राशन कार्ड: बीपीएल या AAY (गुलाबी) राशन कार्ड।
  • फैमिली आईडी: हरियाणा परिवार पहचान पत्र।
  • गैस कनेक्शन दस्तावेज: LPG ID और उपभोक्ता नंबर।
  • बैंक खाता विवरण: फैमिली आईडी से जुड़ा बैंक खाता पासबुक या चेक।
  • मोबाइल नंबर: फैमिली आईडी से लिंक।
  • निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
  • आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।

सब्सिडी प्राप्ति प्रक्रिया

लाभार्थी को सिलेंडर की पूरी कीमत (उदाहरण: ₹822) चुकानी होगी।
₹500 से अधिक राशि (उदाहरण: ₹322) डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में वापस होगी।
सब्सिडी की जानकारी SMS के माध्यम से दी जाएगी।

शिकायत निवारण

यदि सब्सिडी नहीं मिलती, तो epds.haryanafood.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
स्थानीय खाद्य आपूर्ति विभाग या सीएससी केंद्र से संपर्क करें।

पंजीकरण कहां करें?

epds.haryanafood.gov.in, सीएससी केंद्र, या खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय में।

निष्कर्ष

“हर घर-हर गृहिणी योजना” हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो गरीब परिवारों को आर्थिक राहत, स्वास्थ्य सुधार, और पर्यावरण संरक्षण प्रदान करती है। हालांकि, पंजीकरण की धीमी गति एक चुनौती है, जिसे सरकार जागरूकता अभियानों के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रही है। पात्र परिवारों को जल्द से जल्द epds.haryanafood.gov.in पर पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

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